नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो व्यावसायिक कार्यों के लिए अनाधिकृत जल निकासी को रोके. NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया कि वो अनाधिकृत बोरवेल को सील करें.
याचिका नंद कुमार ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि मायापुरी में व्यावसायिक कार्यों के लिए अवैध तरीके से पानी का दोहन किया जा रहा है. याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से रिपोर्ट तलब की थी.
141 में केवल 4 अवैध बोरवेल ही हुए सील
NGT ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 141 अवैध बोरवेल की पहचान की गई है. 141 अवैध बोरवेल में से केवल 4 की ही सीलिंग की गई है. बाकी के 137 बोरवेल से अवैध जल निकासी हो रही है. इस रिपोर्ट पर गौर करते हुए NGT ने कहा कि अवैध बोरवेल की वजह से भूजल का स्तर नीचे जा रहा है.
एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया कि वे दूसरी एजेंसियों की मदद से अवैध बोरवेल को सील करने के काम में तेजी लाएं. एनजीटी ने अवैध बोरवेल का संचालन करने वालों से जुर्माने की राशि का आकलन करने का भी निर्देश दिया.
अनुपालना रिपोर्ट तलब
एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से आदेश की अनुपालना रिपोर्ट 31 जुलाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया. एनजीटी इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को करेगा. इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को भूजल को बचाने के लिए दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर अवैध बोरवेल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.