नई दिल्ली : राजधानी में पटियाला हाउस कोर्ट का सेशंस कोर्ट आज उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के कई मामलों में पैरवी करने वाले वकील महमूद प्राचा खिलाफ जारी सर्च वारंट की अनुमति देने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. एडिशन सेशंस जज धर्मेंद्र राणा इस याचिका पर सुनवाई करेंगे.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दी थी सर्च वारंट की इजाजत
बता दें कि बीचे 26 मार्च को एडिशन सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने सर्च वारंट पर कोई भी दखल देने से इनकार किया था. वहीं पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने महमूद प्राचा के खिलाफ जारी सर्च वारंट की अनुमति दी थी.
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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस दौरान कहा था कि महमूद प्राचा की आपत्तियां बेबुनियाद हैं. पुलिस को कानून के मुताबिक महमूद प्राचा के कंप्यूटर को जब्त करने की अनुमति दी जाती है.
दिल्ली पुलिस के वकील ने क्या कहा था
वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित प्रसाद ने कहा था कि महमूद प्राचा को साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 का लाभ नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि पेन ड्राइव से डाटा निकालने की बात करना जांच को सीमित करने के बराबर है।.
उन्होंने सर्च वारंट पर रोक के कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी. इसके अलावा सुनवाई स्थगित करने की मांग का दिल्ली पुलिस ने विरोध भी किया था.
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9 मार्च को पुलिस ने मारा था छापा
गौरतलब है कि पिछले 10 मार्च को कोर्ट ने महमूद प्राचा के खिलाफ जारी सर्च वारंट पर रोक लगा दी थी. दरअसल पिछले 9 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महमूद प्राचा के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित दफ्तर पर छापा मारने के दौरान दफ्तर में ताला लगा होने के बाद वापस लौट आई थी.
इसके बाद महमूद प्राचा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के दौरान महमूद प्राचा ने कहा था कि पुलिस ने पहले जो छापा मारा था उस दौरान सभी दस्तावेज हासिल कर लिया था ऐसे में अब किसी पड़ताल की कोई जरुरत नहीं है.