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लड़की पर कमेंट करना पड़ सकता है भारी, जानिए कितने साल की होगी जेल

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Published : Jul 24, 2021, 3:46 PM IST

Updated : Sep 3, 2021, 7:24 PM IST

दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में नॉर्थ ईस्ट राज्य की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है. कुछ युवकों ने लड़कियों पर अश्लील कमेंट किये, जिसके बाद पीड़ित लड़कियों ने मौके पर ही आरोपियों की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर ली.

Girls molested in Safdarjung Enclave of  Delhi
लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पड़ सकता है भारी

नई दिल्ली : राजधानी में सड़क पर चलते समय कई बार युवक लड़की पर फब्ती कस देते हैं. उन्हें यह बहुत ही सामान्य बात लगती है. ऐसा देखने में आता है कि बहुत लड़कियां ऐसी घटना को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन जो लड़कियां इसे लेकर शिकायत करती हैं. उस पर FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाता है. ऐसे आरोपियों को थाने से तो जमानत मिल जाती है, लेकिन अदालत में अपराध साबित होने पर उसे तीन साल की सजा काटनी पड़ सकती है.


सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में हाल ही में एक ऐसी ही घटना हुई. रात के समय उत्तर-पूर्वी राज्य की दो लड़कियों पर कुछ युवकों ने अश्लील कमेंट किये. पीड़ित लड़कियों ने मौके पर ही आरोपियों की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर ली. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इन लड़कियों से संपर्क किया. उनके बयान पर दिल्ली पुलिस ने IPC के सेक्शन 509 के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सबक सिखाया जा सके. इसके लिए सोशल मीडिया की भी मदद ली जा रही है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस अपराध में थाने से ही आरोपियों को ज़मानत मिल जाएगी क्योंकि कानून में इस अपराध के लिए थाने से ही ज़मानत का प्रावधान है.

कमेंट करना पड़ सकता है भारी
अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में सबसे हल्का अपराध लोग फब्ती कसने को मानते हैं. उन्हें लगता है कि किसी भी लड़की पर आपत्तिजनक टिप्पणी कसकर वह बच सकते हैं. अगर शिकायत भी हुई तो संभवतः समझौता हो जाएगा या अगर FIR हुई तो थाने से ही ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि अगर उनका अपराध अदालत में साबित हो गया तो उन्हें तीन साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना उन्हें भारी पड़ सकता है.
अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि कई बार आईपीसी के इस सेक्शन का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है. झगड़े के कई मामलों में इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे मामलों में अदालत अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही सजा सुनाती है. अगर उन्हें लगता है तो इस सेक्शन के तहत आरोप तय नहीं किये जाते. लेकिन अगर किसी युवती ने केवल फब्ती कसने की शिकायत दर्ज करवाई है. तो अदालत इसे गंभीरता से लेती है. ऐसे मामलों में अदालत कोई नरमी नहीं बरतती है.
क्या कहता है आईपीसी सेक्शन 509 ?

किसी भी महिला पर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, अश्लील इशारे करता है या कुछ ऐसा करता है, जिससे सम्मान को ठेस पहुंचे तो उसके खिलाफ IPC के सेक्शन 509 के तहत FIR दर्ज की जाती है. इसमें सात साल से कम की सजा होने के चलते आरोपी को थाने से ज़मानत मिल सकती है.

Last Updated : Sep 3, 2021, 7:24 PM IST
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