नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे में मोनिश नामक दैनिक वेतनभोगी की हत्या के एक मामले के सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने, जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है, उनमें अरुण कुमार ऊर्फ मुन्ना, अमन कश्यप, आशीष ऊर्फ गोली, प्रदीप राय, देवेंद्र कुमार, कृष्णकांत और राहुल भारद्वाज शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,149, 427 और 302 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय किए हैं. इनके खिलाफ दयालपुर थाने में एफआईआर नंबर 87/2020 दर्ज की गई है.
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बता दें कि मोनिश की हत्या 25 फरवरी 2020 को बृजपुरी रोड पर पीट-पीटकर कर दी गई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 25 जून 2020 को चार्जशीट दाखिल किया था. इसके मुताबिक 24 फरवरी 2020 को हुई हिंसा के बाद नागरिकता संशोधन कानून के समर्थक और विरोधी बृजपुरी में सड़कों पर आ गए.
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इस दौरान मोनिश सड़क से गुजर रहा था, जिसे लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला. मोनिश मजदूरी कर जीवन-यापन करता था. आरोपियों में से दो ने मोनिश का मोबाइल चुरा लिया था. इस घटना में दंगाईयों की भीड़ ने कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया था.