नई दिल्लीः दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है. शिक्षा निदेशालय के द्वारा स्कूलों को जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्कूलों में क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाएं. इसके अलावा शिक्षकों को रोजाना बच्चों से उनका और उनके परिवार का हाल पूछने तक जैसे नियम शामिल हैं.
शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्कूल के एंट्री गेट पर स्टाफ तैनात किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी लक्षण वाला छात्र, स्टाफ़ या कोई अन्य मेहमान स्कूल कैंपस में दाखिल ना हो. स्कूल के प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है. साथ ही कोई भी छात्र, टीचर, स्टाफ या कोई अन्य मेहमान बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा. स्कूल के एंट्रेंस पर, क्लासरूम, लैब और सार्वजनिक जगहों पर हैंड सैनिटाइजेशन रखना जरूरी है.साथ ही कहा गया है कि छात्र एक दूसरे से कोई भी वस्तु साझा नहीं करेंगे.
इसे भी पढ़ेंः नोएडा में कोरोना केस में तेजी, बीते 24 घंटे में सामने आए 103 मामले
इसके अलावा शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में अभिभावकों को सलाह दी गई है कि अगर बच्चे में या परिवार के किसी सदस्य में कोरोना के लक्षण दिख रहे हो तो बच्चे को स्कूल ना भेजें. साथ ही रोजाना सुबह जब शिक्षक बच्चों की हाजिरी लें तब हर बच्चे से उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में कोरोना के लक्षणों की जानकारी भी लें.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप