नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमण से जुड़ी एक याचिका को ब्लैकमेलिंग करने वाला करार दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क पर चलते हुए लोग तस्वीरें ले लेते हैं. उसके आधार पर इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर कर देते हैं. उन्हें उस कमरे की लंबाई-चौड़ाई तक पता नहीं होती, जिसमें वह बैठे हैं.
90 फुट की सड़क 20 फुट से कम हो गई
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर है. इसके पास से मंगल बाजार सड़क गुजर रही है. वहां भारी अतिक्रमण के चलते 90 फुट की सड़क 20 फुट से भी कम की रह गई है.
प्रतिवेदन की तरह लें
याचिकाकर्ता ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने संबंधित अथॉरिटीज को निर्देश दिया कि वे याचिका को प्रतिवेदन की तरह लें और कानून और सरकारी नीतियों के मुताबिक निपटारा करें और तय करें कि क्या सड़क पर वाकई अतिक्रमण है या नहीं.