नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को करने का आदेश दिया है. इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता प्रकाश जारवाल भी आरोपी हैं. 12 जुलाई को सुनवाई के दौरान एएसआई श्याम कौर, एएसआई सुधीर, एसआई शिव सिंह, हेड कांस्टेबल तेजपाल और इंस्पेक्टर कैलाश सोयाल ने अपने बयान दर्ज कराए थे.
दो जुलाई को तीन गवाहों चरण सिंह, डॉक्टर गिरीश त्यागी और हेड कांस्टेबल सुखबीर सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे. नौ जून को एसआई अजय और मनोज कुमार ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 21 मई को मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर अंतरा देबबर्मा ने बयान दर्ज कराया था. 29 अप्रैल को छह गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे.
11 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने हरीश जारवाल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया. जबकि, धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.
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28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है. मामले में प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी.
डॉक्टर ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.
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