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फोन टैपिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Aug 20, 2022, 6:50 PM IST

एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को फोन टैपिंग मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

chitra ramakrishnas
चित्रा रामकृष्ण

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपी चित्रा रामकृष्ण की फोन टैपिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को करने का आदेश दिया है.

शनिवार को कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर आंशिक दलीलें सुनी. कोर्ट ने 16 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था. चित्रा रामकृष्णा फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है. कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी. इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे.

संजय पांडे भी न्यायिक हिरासत में हैं. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने चार करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे. कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. बता दें कि चित्रा रामकृष्णा एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.

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