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NSE फोन टैपिंग मामले में चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर Rouse Avenue Court में सुनवाई आज

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Published : Aug 25, 2022, 8:05 AM IST

दिल्ली का Rouse Avenue Court एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा के फोन टैपिंग मामले में आज जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान चित्रा रामकृष्णा की ओर से वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखी थीं.

चित्रा रामकृष्णा
चित्रा रामकृष्णा

नई दिल्ली. दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) आज एनएसई (National Stock Exchange) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपी चित्रा रामकृष्णा की फोन टैपिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. स्पेशल जज सुनैना शर्मा (Special Judge Sunaina Sharma) सुनवाई करेंगी. 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान चित्रा रामकृष्णा की ओर से वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखी थीं. ईडी की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनके माटा ने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की थी.

दिल्ली की अदालत ने 16 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था. जज ने 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. चित्रा रामकृष्णा फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी. इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे.

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संजय पांडे भी न्यायिक हिरासत में हैं. उनपर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे. कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. बता दें कि चित्रा रामकृष्णा को एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.

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