नई दिल्ली: INX मीडिया डील मामले राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सुनवाई टाल दी है. 27 सितंबर को सुनवाई के दौरान पीटर मुखर्जी की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका पर फिजिकल सुनवाई करने की मांग की थी. 24 जुलाई को पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) ने इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की थी.
पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी.
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CBI ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी.
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कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board) (FIPB)से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.
इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.