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उपहार सिनेमा कांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के दोषियों की अपील पर सुनवाई टली

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Published : Nov 24, 2021, 7:38 PM IST

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court Delhi) ने उपहार सिनेमा कांड मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के दोषियों की अपील पर सुनवाई टली दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

उपहार सिनेमा कांड
उपहार सिनेमा कांड

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट (Sessions Court) ने उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले दोषी अंसल बंधुओं (Ansal Brothers) और दिनेश चंद्र शर्मा की अपील पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने तीनों की याचिका पर कल यानि 26 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

20 नवंबर को कोर्ट ने इस मामले के एक दोषी और कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा की सजा दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया था. कोर्ट ने दिनेश शर्मा की भतीजी की सगाई में शामिल होने की अनुमति देने की मांग पर ये आदेश दिया था. कोर्ट ने दिनेश शर्मा को पचास हजार रुपये के मुचलके पर दो दिनों की सजा के निलंबन का आदेश दिया था.

आठ नवंबर को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा (Metropolitan Magistrate Pankaj Sharma) ने इस मामले के पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा के अलावा कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवा दो करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना लगाया था. आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी.

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13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

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