नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट आज टूलकिट मामले में आरोपी पर्यावरणविद शुभम कर चौधरी, निकिता जैकब और शांतुनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर आज तक की रोक लगा रखी है. इस मामले में एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा सुनवाई करेंगे.
गिरफ्तारी पर रोक
पिछले 12 मार्च को शुभम कर चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील इरफान अहमद ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले के सह-आरोपी निकिता जैकब और शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को होनी है.
उन्होंने शुभम की याचिका पर भी 15 मार्च को ही सुनवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि शुभम को बांबे हाईकोर्ट से 12 मार्च तक की सुरक्षा मिली हुई है. तब कोर्ट ने उनसे पूछा कि 15 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने में आपको कोई आपत्ति है. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं ‘Extinction Rebellion’ से जुड़ा है.
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बता दें कि बांबे हाईकोर्ट ने पिछले 3 मार्च को शुभम चौधरी को ट्रांजिट जमानत दिया था। शुभम के मुताबिक वो 'Extinction Rebellion' नामक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है. शांतनु मुलुक और निकिता जैकब भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं. याचिका में कहा गया है कि टूलकिट मामले में शुभम को झूठे तरीके से फंसाया गया है.
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दिशा रवि को मिल चुकी है जमानत
पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले की आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बंगलुरू से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था।