नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट आज चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले (Bribe for visa to Chinese citizens) में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई (Hearing on Anticipatory Bail Petition) करेगा। रिश्वत लेने के लिए चर्चित इस मामले में हाइकोर्ट की जस्टिस पूनम ए बांबा सुनवाई करेंगी.
आपको बता दें कि 3 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के आदेश को कार्ति चिदंबरम ने चुनौती दी है. सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. जबकि कार्ति ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है.
इस मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों को वीजा की सुविधा प्रदान करवा रहे थे. सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (Talwandi Sabo Power Limited) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.
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कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram)ने यह काम उस समय किया था जब उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल के दौरान तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के लिए काम कर रहे चीन के नागरिकों को वीजा तब दिलवाया गया था, जब टीएसपीएल पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित कर रही थी.
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