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कड़कड़डूमा कोर्ट: दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन मामलों में सुनवाई टली

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Published : Feb 22, 2022, 8:19 PM IST

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन मामलों में 10 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है. तीन फरवरी को कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

कड़कड़डूमा कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट

नई दिल्लीः दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन मामलों में 10 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज वीरेंद्र भट्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई तीन मार्च को करने का आदेश दिया.

तीन फरवरी को कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. तीनों एफआईआर गोकलपुरी से जुड़े हुए हैं. कोर्ट ने जिन एफआईआर के मामले में इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया वे हैं 122/20, 134/20 और 136/20. कोर्ट ने तीनों एफआईआर में जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया उनमें विवेक पांचाल, सुमित चौधरी उर्फ बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ फौजी, लोकेश सोलंकी, प्रिंस, संदीप ऊर्फ मोगली, पंकज शर्मा, जतिन शर्मा, साहिल बाबू और ऋषभ चौधरी शामिल हैं.

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कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 144, 147, 148, 149, 302, 201, 364 और 452 के तहत आरोप तय किए. धारा 120बी पर इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के लिए तीन मार्च की तिथि नियत की है. बता दें कि इन धाराओं के तहत आरोपियों को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. बता दें कि 2020 के फरवरी महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी.

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