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पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले की सुनवाई टली

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Published : Aug 20, 2022, 7:45 PM IST

पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट Rouse Avenue Court से सुनवाई टाल दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की बेंच अगली सुनवाई 23 सितंबर को करेगी.

पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश
पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता Additional Chief Metropolitan Magistrate Vaibhav Mehta ने 23 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि 8 जून को अरविंद केजरीवाल समेत 11 आप विधायकों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अंशु प्रकाश की याचिका सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुनवाई के दौरान इस मामले में बचे दो आरोपियों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. दोनों ने आज पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. दोनों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगा दिया है. हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनेवाली है. उसके बाद कोर्ट ने 23 सितंबर तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दिया.

11 अगस्त 2021 को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों प्रकाश जारवाल और अमानुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने जिन्हें आरोपों से बरी किया था उनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज जा, राजेश गुप्ता, मदनलाल और दिनेश मोहनिया शामिल हैं.

इस मामले में अंशु प्रकाश आरोप लगाया था कि 19-20 फरवरी 2018 की आधी रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में, उनके साथ आप के विधायकों ने कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी. इस मामले में दायर आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को आरोपी बनाया गया था.

आरोप पत्र में पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन सलाहकार वीके जैन को मुख्य चश्मदीद गवाह बनाया है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मुख्य सचिव को तीन सीटों वाले सोफे में अमानुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के बीच में बैठने को कहा गया. आमतौर पर ऐसा नहीं होता है. सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने अंशु प्रकाश के चेहरे पर लगी चोटें देखी थीं.

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