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Old nangal rape case:राहुल गांधी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टली

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Published : Oct 9, 2021, 8:07 PM IST

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई टाल दी गई है. आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता बीजेपी नेता नवीन जिंदल और उनके वकील पेश नहीं हुय़े, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

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राहुल गांधी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले (old nangal rape case) में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. आज सुनवाई के दौरान क्राईम ब्रांच डीसीपी ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया लेकिन सुनवाई के दौरान न तो शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल कोर्ट में पेश हुए और न ही उनके वकील, जिसके कारण सुनवाई टाल दी गई. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

5 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर डीसीपी क्राईम ब्रांच के खिलाफ वारंट जारी किया था. कोर्ट ने डीसीपी क्राईम ब्रांच को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के एसएचओ ने कहा था कि उसने शिकायत की प्रति डीसीपी, क्राईम को आगे की जरुरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है. उसके बाद कोर्ट ने डीसीपी, क्राईम से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

Nangal rape case : राहुल गांधी के खिलाफ FIR मामले में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर DCP के खिलाफ वारंट जारी

पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया था. याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर किया है. याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीडित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. याचिका में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज (Rahul Gandhi under POCSO Act )करने की मांग की गई है.

बता दें कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची के रेप कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. जिसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली थी. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.

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