नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक निवेशक के पैसे को पोर्न मूवी बनाने में इस्तेमाल करने के आरोपों पर सुनवाई टाल दी (Hearing adjourned of porn movie production case) है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मानसी मलिक ने रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट (Hearing adjourned due to blast in rohini court) होने की वजह से सुनवाई टालने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च 2022 को होगी.
9 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. 9 नवंबर को वकीलों की हड़ताल की वजह से शिकायतकर्ता की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से सुनवाई टालनी पड़ी. 1 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. याचिका आर्टेक बिल्डर के पार्टनर विशाल गोयल ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने एक साजिश के तहत अपनी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज का चमकदार चेहरा दिखाया और निवेश करने को कहा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कहा कि उनका एनिमेशन, गेमिंग, लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने लालच में आकर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी में 41 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन बाद में पता चला कि आरोपियों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और उसके पैसों को गंदी फिल्में बनाने में उपयोग किया. याचिकाकर्ता को इस फर्जीवाड़े की सूचना खबरों से मिली कि आरोपियों ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है. याचिका में आरोपियों के खिलाफ फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है.
शिल्पा शेट्टी के पति के खिलाफ पोर्न मूवी बनाने के मामले में सुनवाई टली
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गुरुवार को पोर्न मूवी बनाने के मामले में राज कुंद्रा पर होने वाली सुनवाई टाल (Hearing adjourned of porn movie production case) दी गई है. सुनवाई टालने की वजह (Hearing adjourned due to blast in rohini court) रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट है.
नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक निवेशक के पैसे को पोर्न मूवी बनाने में इस्तेमाल करने के आरोपों पर सुनवाई टाल दी (Hearing adjourned of porn movie production case) है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मानसी मलिक ने रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट (Hearing adjourned due to blast in rohini court) होने की वजह से सुनवाई टालने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च 2022 को होगी.
9 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. 9 नवंबर को वकीलों की हड़ताल की वजह से शिकायतकर्ता की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से सुनवाई टालनी पड़ी. 1 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. याचिका आर्टेक बिल्डर के पार्टनर विशाल गोयल ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने एक साजिश के तहत अपनी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज का चमकदार चेहरा दिखाया और निवेश करने को कहा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कहा कि उनका एनिमेशन, गेमिंग, लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने लालच में आकर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी में 41 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन बाद में पता चला कि आरोपियों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और उसके पैसों को गंदी फिल्में बनाने में उपयोग किया. याचिकाकर्ता को इस फर्जीवाड़े की सूचना खबरों से मिली कि आरोपियों ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है. याचिका में आरोपियों के खिलाफ फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है.
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