नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 130 छात्रों का दाखिला करें. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इन छात्रों को एक हफ्ते के अंदर दाखिला दें या दाखिला नहीं देने का कारण बताएं.
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में 9 मई तक दाखिल करें.
एक वकील मे दायर की थी याचिका
याचिका एनजीओ सोशल जूरिस्ट की तरफ से वकील अशोक अग्रवाल ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों ने 130 बच्चों को दाखिला देने से इनकार कर दिया. इन छात्रों के अभिभावक गरीब हैं और वे निजी स्कूलों में फीस नहीं भर सकते. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई छात्र अपने अभिभावकों के साथ कोर्ट में उपस्थित थे.