नई दिल्लीः दिल्ली महिला आयोग की मांग के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला को तेजाब पिलाए जाने वाले मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है. मामले में दर्ज की गई FIR में एसिड अटैक और हत्या का प्रयास वाली धाराओं को भी जोड़ लिया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.
ग्वालियर पुलिस के एसपी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर के थाना डबरा जिला में दहेज प्रताड़ना के प्रकरण का मामला दर्ज किया गया था. इसमें बयानों के आधार पर धारा 326-A, 307 बढ़ाई गई है. साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. अन्य दो आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. दहेज प्रताड़ना के इस गंभीर मामले में पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है.
इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर से भी कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया गया है. इसमें ग्वालियर पुलिस द्वारा बढ़ाई गई धाराओं को लेकर जानकारी दी गई. बता दें कि दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है, जिसमें अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई, साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले में लापरवाही दिखाई जाने को लेकर सख्त एक्शन की भी मांग की है.
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दिल्ली महिला आयोग के मुताबिक, ग्वालियर पुलिस द्वारा मामले में, जो FIR दर्ज की गई है, वह बेहद कमजोर है. जबकि, पीड़िता के साथ बेहद ही गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया है. आयोग ने बताया कि ग्वालियर की रहने वाली 25 वर्षीय महिला को, उसके पति और भाभी ने जबरन 28 जून को तेजाब पिला दिया था, जिसके बाद महिला को ग्वालियर के एक अस्पताल में पड़ोसी द्वारा एडमिट कराया गया था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने तीन जुलाई को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एसिड अटैक की धारा को नहीं जोड़ा गया था, सिर्फ घरेलू हिंसा बताकर एफआईआर दर्ज की गई थी.