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NSE phone tapping case: मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज

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Published : Aug 4, 2022, 6:30 PM IST

संजय पांडे
संजय पांडे

एनएसई फोन टैपिंग मामले (NSE phone tapping case) के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज (Former Mumbai Police Commissioner bail plea rejected) कर दी गयी है. दाे अगस्त को कोर्ट ने संजय पांडे को 16 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने एनएसई फोन टैपिंग मामले (NSE phone tapping case) के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज (Former Mumbai Police Commissioner bail plea rejected) कर दी है. स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. संजय पांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दाे अगस्त को कोर्ट ने संजय पांडे को 16 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

इस मामले में ईडी ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग ( money laundering case against sanjay pandey ) के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने चार करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे.

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