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दुर्गा पूजा: सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा मूर्ति विसर्जन, डीपीसीसी ने जारी किए आदेश

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Published : Oct 14, 2021, 10:51 AM IST

Updated : Oct 14, 2021, 12:08 PM IST

दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने दुर्गा पूजा को लेकर आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मुर्तियों का विसर्जन नदी, तालाब, घाट या किसी सार्वजनिक स्थल पर करने की इजाजत नहीं होगी.

dpcc order for durga puja Sculptural immersion
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नई दिल्ली: दुर्गा पूजा के मौके पर दिल्ली में इस बार ना तो यमुना नदी में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा और ना ही किसी तालाब, घाट या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर इजाजत होगी. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आम लोगों से और समितियों से कहा गया है कि दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन घरों में बाल्टी या कंटेनर में करें. नदी को प्रदूषण से बचाने और विसर्जन के लिए होने वाली भीड़ से संक्रमण ना पहले इसी के चलते ही आदेश दिए गए हैं.

आदेश
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जारी किए गए आदेशों में पूजा सामग्री जैसे फूल, सजावट का सामान आदि मूर्ति विसर्जन से पहले हटा लेने की सलाह दी गई है. इसमें सभी सामान को वेस्ट कलेक्ट करने वाले लोगों को देने के लिए कहा गया है, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे. यह आदेश दुर्गा पूजा पंडाल में लगने वाली बड़ी मूर्ति से लेकर आम लोगों के घरों में रखी गई छोटी मूर्ति तक के लिए लागू होगा.

आदेश
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इससे पहले एनजीटी ने यमुना नदी में प्रदूषण रोकने के मद्देनजर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी. आदेश के बाद दिल्ली सरकार कई जगह पार्क और तालाब में व्यवस्था कर मूर्ति विसर्जन करवाती थी. हालांकि, इस बार यह इजाजत नहीं है.

आदेश
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इस संबंध में सभी एजेंसियों को शक्ति से आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है. विसर्जन संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने वालों से 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इस संबंध में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस जैसी संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

Last Updated : Oct 14, 2021, 12:08 PM IST
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