ETV Bharat / city

जेल में घरेलू सुविधाएं देने की चित्रा रामकृष्णा की मांग खारिज, कोर्ट ने कहा- वीआईपी कैदी जेल के नियम बदलना चाहते हैं

author img

By

Published : Mar 14, 2022, 9:32 PM IST

delhi-rouse-avenue-court-rejects-former-nse-ceo-chitra-ramakrishna-demand-to-provide-domestic-facilities-in-jail
delhi-rouse-avenue-court-rejects-former-nse-ceo-chitra-ramakrishna-demand-to-provide-domestic-facilities-in-jail

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में घरेलू सुविधाएं देने की चित्रा रामकृष्णा की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वीआईपी कैदी जेल के नियम बदलना चाहते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा सुब्रमण्यम की उस अर्जी को खारिज कर दिया है कि उन्हें जेल के अंदर घर का पका खाना, प्रार्थना के लिए पुस्तक और मास्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि वीआईपी कैदी चाहते हैं कि जेल में उनके लिए हर नियम बदलें.

दरअसल, आज ही कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने चित्रा रामकृष्णा को 28 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. आज चित्रा रामकृष्णा की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था। पिछले 7 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में एनएसई पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा को 14 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था.

पढ़ें: NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके पहले 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं। कोर्ट ने कहा था कि एनएसई प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं. इसे एनएसई के इतिहास के काले दिन के रुप में याद किया जा सकता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.