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मोहम्मद जुबैर के जब्त दस्तावेज और उपकरण देने की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब

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Published : Jul 27, 2022, 7:41 PM IST

मोहम्मद जुबैर के जब्त दस्तावेज और उपकरण देने की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब
मोहम्मद जुबैर के जब्त दस्तावेज और उपकरण देने की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के पास से जब्त दस्तावेज को सौंपने की मांग पर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार और फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट Alt news के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के पास से जब्त उपकरण और दस्तावेज जुबैर को सौंपने की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने दिल्ली पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज छह एफआईआर के मामले में अंतरिम जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी छह एफआईआर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ भविष्य में होने वाली एफआईआर में भी गिरफ्तारी पर सुरक्षा दी थी। इसका मतलब है कि भविष्य में कोई भी एफआईआर दर्ज होने पर वो अपने आप दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास ट्रांसफर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी एफआईआर मिलते-जुलते हैं।

सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करना एक पैटर्न बन गया है। ग्रोवर ने कहा कि जुबैर का पहला फोन गुम हो गया लेकिन उसका वर्तमान फोन जब्त कर लिया गया। जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जुबैर को 27 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद 27 जून की शाम को जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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