नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) (NGT) ने हर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (Multi specialty Hospitals) में ऑक्सीजन संयंत्र (oxygen plant ) स्थापित करने के लिए एमबीबीएस नियमों (MBBS rules) में संशोधन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार (denies hearing) कर दिया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये नीतिगत मामला है और इस पर एनजीटी सुनवाई नहीं कर सकती है.
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अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पूर्व शर्त का प्रावधान हो
याचिका एचसी अरोड़ा ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि नेशनल मेडिकल कमीशन (National Medical Commission) की ओर से जारी एमबीबीएस एडमिशन रेगुलेशंस में संशोधन किया जाए. याचिका में कहा गया था कि रेगुलेशंस में संशोधन कर, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में समयबद्ध तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पूर्व शर्त का प्रावधान किया जाए. अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होने से कोरोना जैसी महामारी (corona pandemic) होने की स्थिति से निपटा जा सकता है, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की जानें जा रही हैं.
एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया था
दरअसल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) (mci) ने रेगुलेशन जारी कर वर्ष 2021-22 से सभी नए मेडिकल कॉलेजों और पहले से स्थापित मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने को कहा था. याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा था कि ये उचित फोरम नहीं है.