नई दिल्ली: दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( डीडीएमए ) के द्वारा वीकेंड कर्फ्यू में किन चीजों को छूट दी गई है. इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया है. जारी किए गए आर्डर के मुताबिक एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को आने - जाने की छूट दी गई है. साथ ही अब दिल्ली मेट्रो और बस सौ फ़ीसदी सीटिंग क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी.
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( डीडीएमए ) के द्वारा जारी किए गए आर्डर के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. वहीं, वीकेंड कर्फ्यू में एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को आने - जाने की अनुमति दी गई है. जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल, सार्वजनिक परिवहन, मीडिया कर्मी न्यायपालिका से जुड़े लोग, आदि को आने - जाने की छूट दी गई है.
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डीडीएमए के द्वारा जारी किए गए आर्डर के मुताबिक, वीकेंड कर्फ्यू में मरीजों को भी आने - जाने की छूट दी गई है. इसके अलावा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने वाले व्यक्तियों को भी आने - जाने की छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान उन्होंने वैलिड आईडी दिखानी होगी. इसके अलावा जारी किए गए आर्डर में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो और बस 100 फ़ीसदी सेटिंग क्षमता के साथ चलेगी पर किसी भी व्यक्ति को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही इंटर - स्टेट बस सर्विस को भी सौ फीसदी सेटिंग क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी.
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