नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कुश्ती टीम के कोच जगरूप सिंह राठी को इस साल द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्र सरकार और खेल अवार्ड का चयन करने वाली कमेटी नोटिस जारी किया है.
राठी ने याचिका दायर कर इस वर्ष लाइफटाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है. राठी की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने केंद्रीय खेल मंत्रालय के 2 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है. 2 नवंबर के आदेश में खेल मंत्रालय ने राठी का नाम द्रोणाचार्य अवार्ड की लाइफटाइम कैटेगरी में नहीं था. सुनवाई के दौरान मेहरा ने कहा कि चयन कमेटी ने राठी को योग्य उम्मीदवार माना था. इसके बावजूद उन्हें अवार्ड के लिए नामित नहीं किया गया.
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याचिका में कहा गया है कि राठी पिछले 43 वर्षों से अधिक समय से कुश्ती के कोच हैं. वह 1984 ओलंपिक टीम के मुख्य कोच थे. उन्होंने 1974 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. इतना ही नहीं, उन्हें अर्जुन अवार्ड पहले ही मिल चुका है. उन्होंने अब तक 40 से ज्यादा पहलवानों को प्रशिक्षित किया है. और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को कई मेडल दिलवाए हैं. उनके 10 शिष्यों को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और दो शिष्यों को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जा चुका है. याचिका में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नाम चुने जाने संबंधी सभी दस्तावेजों को तलब करने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि राठी को लाइफटाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार देने का निर्देश जारी किया जाए.