नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात और रमजान के मौके पर निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद को दोबारा खोलने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने चार मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.
सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से वकील संजय घोष ने कहा कि शब-ए-बारात का त्योहार नजदीक आ रहा है और यह मार्च के मध्य में है. रमजान का महीना भी दो अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो चांद देखे जाने पर निर्भर होगा. उन्होंने इस दौरान निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद को खोलने की मांग की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि मरकज को खोलना दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार के दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा.
केंद्र की ओर से वकील रजत नायर ने कहा कि इसके लिए पुलिस और वक्फ बोर्ड ने संयुक्त रूप से मस्जिद परिसर का निरीक्षण किया है. निरीक्षण में धार्मिक स्थल और अन्य जरूरतों वाली जगहों की पहचान की गई है. उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. बता दें कि मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें विदेशी नागरिक आए थे. उसके बाद पुलिस ने इस मस्जिद को सील कर दिया था.
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