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शिक्षकों की सैलरी नहीं देने के लिए पैसे की कमी का बहाना नहीं बना सकती दिल्ली सरकार-हाईकोर्ट

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Published : Apr 13, 2022, 8:59 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षकों को वेतन नहीं देने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि शिक्षकों को वेतन नहीं देने के लिए पैसे की कमी का बहाना नहीं बनाया जा सकता है.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षकों को वेतन नहीं देने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि शिक्षकों को वेतन नहीं देने के लिए पैसे की कमी का बहाना नहीं बनाया जा सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे किया जा सकता है. वे देश के भविष्य को आकार देते हैं.

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप शिक्षकों को वेतन नहीं देते हैं, फिर उन्हें याचिका दायर करने के लिए मजबूर करते हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा जाता है. फिर अवमानना होती है. कोर्ट कुछ शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इन शिक्षकों ने छठे और सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का भुगतान करने की मांग की है.

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याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार छठे और सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन नहीं दे रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को समान रूप से पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची जमा करने का निर्देश दिया.

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