नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर हैंडल पर रेप और हत्या की पीड़िता के परिवार की तस्वीर जारी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने हालांकि ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
इससे पहले ट्विटर ने इसी मामले में राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया. ट्विटर ने कहा था कि राहुल गांधी ने नीतियों का उल्लंघन किया. ट्वीट को हटाने के बाद राहुल गांधी के अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया गया था.
ये भी पढ़ें- राहुल गांधी के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को
पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर शेयर की. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए चार अगस्त को राहुल गांधी काे ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.