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स्वामी चक्रपाणि के चुनाव लड़ने की मांग पर निर्वाचन आयोग को नोटिस

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Published : Dec 1, 2020, 8:06 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि और उनके पदाधिकारियों को पार्टी के चिह्न पर चुनाव लड़ने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया.

delhi high court
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि और उनके पदाधिकारियों को पार्टी के चिह्न पर चुनाव लड़ने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं.

निर्वाचन आयोग को नोटिस

कुछ ही दिन में वापस ले ली थी मान्यता

याचिका स्वामी चक्रपाणि ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि हिंदू महासभा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है. ये देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है. याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि हिंदू महासभा को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हुई थी. इसे निर्वाचन आयोग ने कुछ ही दिनों में वापस ले लिया.

सिंगल बेंच ने खारिज की थी याचिका

स्वामी चक्रपाणि हिंदू महासभा के पहली बार वर्ष 2006 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. 11 नवंबर 2010 को स्वामी चक्रपाणि को हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिली. जनवरी 2011 में निर्वाचन आयोग ने मान्यता वापस ले लिया. फैसले के खिलाफ स्वामी चक्रपाणि ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी. उस समय सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद स्वामी चक्रपाणि ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की.

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