नई दिल्ली : मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी के आरोपी नवनीत कालरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. कालरा ने अपने रेस्टोरेंट 'खान चाचा' और टाउन हॉल का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुनवाई के दौरान नवनीत कालरा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की एक ही वजह बताई गई है. आदेश में कालरा के खिलाफ दर्ज FIR को आधार बनाते हुए रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया है. मनिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा कर सरकार ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की शर्तों का उल्लंघन किया है.
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मनिंदर सिंह ने दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 141 का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी लाइसेंस कभी भी निलंबित किया जा सकता है. अगर ये पाया जाए कि शर्तों या प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया है. अगर लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति किसी मामले में दोषी करार दिया जाता है, तब उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. कालरा के वकील ने बांबे हाईकोर्ट के दिलीप भाटिया बनाम पुलिस आयुक्त के फैसले का भी अपने पक्ष में जिक्र किया. इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी से पूछा कि इस मामले में अंतिम फैसला क्यों नहीं किया गया है. आरोपी को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है. इसलिए आप इस पर फैसला कीजिए. उसके बाद त्रिपाठी ने इस मसले पर दिल्ली सरकार से निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की. इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
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बता दें कि पिछले 16 मई को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था. उसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा को पिछले 29 मई को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किए थे. उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारा था. दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किए थे. पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किए थे.