नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने करोलबाग इलाके में अजमल खां पार्क की दीवार पर अतिक्रमण करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने किसी भी अतिक्रमण को रोकने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी.
अवमानना याचिका वकील अमित साहनी ने दायर किया है, याचिका में कहा गया है कि अजमल खां पार्क की दीवाल से लगी फुटपाथ पर पक्की निर्माण किया गया है. इस निर्माण की वजह से पैदल चलनेवाले लोगों को परेशानी होती है. इसे हटाने के लिए हाईकोर्ट ने 2018 में ही आदेश दिया था. लेकिन इस आदेश की अवहेलना करते हुए पार्क से लगे फुटपाथ पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति दी गई.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने जनवरी में नगर निगम को एक लीगल नोटिस भेजकर अजमल खां पार्क के पास तहबाजारी क्योस्क के निर्माण के आदेश को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन इस लीगल नोटिस के बावजूद इस महीने तहबाजारी क्योस्क का निर्माण शुरू कर दिया गया.
याचिका में कहा गया है कि 2018 में कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि करीब-करीब सभी फुटपाथों का अतिक्रमण कर लिया गया है. कोर्ट ने कहा था कि पैदल चलने वाले लोगों को न्यूनतम जगह उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और संबंधित नगर निगमों को अतिक्रमण को रोकने के लिए रोजाना मानिटरिंग करने का आदेश दिया था.