ETV Bharat / city

दिल्ली हिंसा : शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

author img

By

Published : Mar 11, 2022, 2:23 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शरजील इमाम की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में शरजील ने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें शरजील के खिलाफ राजद्रोह जैसे अपराधों के आरोप लगाए गए हैं.

शरजील इमाम की याचिका
शरजील इमाम की याचिका

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम के भड़काऊ भाषण के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट की ओर से राजद्रोह के आरोप तय किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 26 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

शरजील इमाम ने जामिया युनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में दिए भाषणों को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट की ओर से राजद्रोह के मामले में आरोपी तय करने को चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसी मामले में शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की हुई है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चुकी है.

जनवरी में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ राजद्रोह के आरोप तय करने का आदेश दिया था. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया. पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.