नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को दोबारा खोलने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने करने के लिये और समय दे दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.
बता दें कि रमजान के दौरान अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज को खोलने इजाजत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि जब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकारण के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दूसरे धार्मिक स्थानों में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मरकज के लिए भी संख्या सीमित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
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याचिका दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि बस्ती हजरत निजामुद्दीन स्थित वक्फ की संपत्तियों पर लगे ताले को खोला जाएं. इन संपत्तियों पर 31 मार्च 2020 से ताले लगे हैं. ये संपत्तियां दरगाह हजरत निजामुद्दीन और हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने के बीच स्थित है. याचिका में मांग की गई है कि मरकज में न्यूनतम और जरूरी हस्तक्षेप की ही जरुरत है, ताकि वहां धार्मिक कार्य किए जा सकें. बता दें कि मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. इसमें विदेशी नागरिक आए थे.
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