ETV Bharat / city

Delhi High Court: सीनियर सिटिजंस एक्ट को कड़ाई से लागू करे दिल्ली सरकार

author img

By

Published : Aug 4, 2022, 3:20 PM IST

Updated : Aug 4, 2022, 4:28 PM IST

वकील नेहा राय ने 23 मई को हाईकोर्ट को पत्र लिखकर सीनियर सिटिजंस एक्ट ( Delhi Senior Citizens Act) के दिल्ली में ठीक से लागू नहीं होने का मसला उठाया गया था. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को निर्देश दिया है कि वो बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बने कानून मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट को कड़ाई से लागू करे.

Court
Court

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को निर्देश दिया है कि वो बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बने कानून मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट को कड़ाई से लागू करे. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (Delhi State Legal Services Authority) को निर्देश दिया कि वो इस एक्ट के तहत बुजुर्गों को भी अपने दायरे में लें और उनकी विधिक सहायता करें.

बता दें कि हाईकोर्ट ने मई महीने में इस एक्ट के ठीक से लागू नहीं होने पर स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट ने दिल्ली सरकार, सभी जिलों के जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार, सभी जिलों के डीएम और एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. आज कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण कर दिया. दरअसल वकील नेहा राय ने 23 मई को हाईकोर्ट को पत्र लिखा था.

इसे भी पढ़ेंः CJI रमना ने की जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश, बन सकते हैं अगले मुख्य न्यायाधीश

पत्र में सीनियर सिटिजंस एक्ट ( Delhi Senior Citizens Act) के दिल्ली में ठीक से लागू नहीं होने का मसला उठाया गया था. पत्र में कहा गया था कि दिल्ली सरकार के डीएम और एसडीएम सीनियर सिटिजंस एक्ट को तेजी से लागू नहीं कर रहे हैं. पत्र में कहा गया था ये अधिकारी बुजुर्ग नागरिकों की अपीलों पर सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं जिससे बुजुर्ग नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

Last Updated :Aug 4, 2022, 4:28 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.