नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अफगानी नागरिक को उस पर लगाए गए जुर्माने के 13 लाख रुपये का भुगतान किए बिना अफगानिस्तान जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने कहा की याचिकाकर्ता के खिलाफ संबंधित प्राधिकार का आदेश सही है.
कोर्ट ने कहा की अफगानिस्तान में मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के भारत लौटने की संभावना काफी कम है. याचिकाकर्ता अपने साथ कुछ खास दवाइयों को अवैध तरीके से अफगानिस्तान ले जाते हुए पकड़ा गया था. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके 11 बच्चे हैं और पहली पत्नी की जान आतंकी हमले में चली गई है. अब पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उसी की है.
याचिकाकर्ता अफगानी नागरिक ने कहा कि अब वह अपना माल छुड़ाना नहीं चाहता, इसलिए उसके खिलाफ लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए उसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज कर दिया.