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दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Jul 27, 2022, 8:38 PM IST

दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई टाल दी है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच के सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली.

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दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) की साज़िश रचने के मामले में यूएपीए के तहत दर्ज मामले के आरोपियों उमर खालिद (Umar Khalid ), शिफा उर रहमान, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं और आरोपी इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच के सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली.

24 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में टेरर फंडिंग हुई थी. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद ने कहा कि इस मामले के आरोपी ताहिर हुसैन ने काला धन को सफेद करने का काम किया गया. अमित प्रसाद ने कहा था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा के दौरान 53 लोगों की मौत हुई. इस मामले में 755 एफआईआर दर्ज किए गए हैं.

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दिल्ली हाई कोर्ट

उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था. 17 सितंबर 2020 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 16 सितंबर 2020 को स्पेशल सेल ने चार्जशीट दाखिल किया था.

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इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें पांच आरोपियों इशरत जहां, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.

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