नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सत्येंद्र जैन से ईडी की पूछताछ के दौरान उनके वकील को साथ रखने की मंजूरी मिली थी. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने ये आदेश दिया है. कोर्ट ने 3 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
31 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को 9 जून तक की ईडी की हिरासत में भेजा है. सत्येन्द्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने कहा था कि कैश दिल्ली में दिया गया है. ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिए एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंचा. ये एंट्री ऑपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीदकर निवेश करते थे. ये फर्जी कंपनियां थीं. इन फर्जी कंपनियों में निवेश करके काले धन को सफेद बनाया जा रहा था. पैसों से जमीन खरीदने का काम किया जा रहा था. प्रयास नामक एनजीओ के जरिए कृषि भूमि खरीदी गई. कहा कि ईडी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया.