नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ चल रही जांच पूरी करने करने के लिए CBI को दो महीने का और वक्त दिया है. कोर्ट ने जांच की धीमी रफ़्तार को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अब आगे जांच के लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा.
सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पिछले 12 सितंबर को अमेरिका और पिछले हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात को लेटर रोगेटरी भेजे गए हैं. उनके जवाब का इतंजार है, तब कोर्ट ने पूछा कि जांच का आदेश जनवरी में दिए जाने के बाद इतनी देरी से रोगेटरी क्यों भेजे गए? जांच को यूं ही इतने वक्त तक नहीं लटकाया जा सकता है.
बता दें कि पिछले 31 मई को हाईकोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को 4 महीने का समय दिया था. पिछले 12 अप्रैल को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो घटित अपराध से संबंधित विस्तृत घटनाओं की टाइमलाइन बताएं. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया था कि वो दूसरे देशों को पत्र लिखकर साक्ष्य के लिए अनुरोध करेंगे, तब कोर्ट ने कहा था कि आप हमें ये बताएं की आप दूसरे देशों को पत्र लिखकर साक्ष्य के लिए कब अनुरोध करेंगे.
सीबीआई ने 16 अक्टूबर को बिचौलिए मनोज प्रसाद को गिरफ्तार किया था, जब वह बाकी के पौने दो करोड़ रुपये लेने भारत आया था.