नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस (Black Fungus) के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. शुक्रवार 21 मई तक दिल्ली में करीब 200 ही ब्लैक फंगस ((Black Fungus) के मामले थे, जो 27 मई को बढ़कर 773 हो चुके हैं. बीते 24 घंटे के दौरान ही ब्लैक फंगस के 153 नए मामले सामने आए हैं. लगातार बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले और इसकी गम्भीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है. इसे लेकर औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार होगा इलाज
इसे दिल्ली एपेडेमिक डिजीज (म्यूकोर माइकोसिस) रेगुलेशन 2021 कहा जाएगा. इस नोटिफिकेशन के जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी माना जाएगा. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ब्लैक फंगस के मामले में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइंस के हिसाब से स्क्रीनिंग, जांच और इलाज का काम किया जाएगा.
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सरकार को देनी होगी हर केस की जानकारी
अब दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ब्लैक फंगस से जुड़े हर सस्पेक्टेड और कन्फर्म केस की जानकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल डायरेक्टर या प्रभारी के जरिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी. बिना स्वास्थ विभाग के आदेश के कोई भी व्यक्ति, संस्था या कोई भी अस्पताल ब्लैक फंगस से जुड़ी कोई भी सूचना जारी नहीं कर सकेंगे.
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हर जिले में गठित होगी कमेटी
सभी जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर (Chief District Medical Officer) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा. इस कमेटी में ईएनटी स्पेशलिस्ट सदस्य के तौर पर होंगे. अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था इस नोटिफिकेशन की अवहेलना करती है, तो उस मामले में यह कमेटी जांच करेगी. जिले के डीएम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे और नोटिस के बाद आने वाले जवाब की समीक्षा कमेटी करेगी. अगर तय समय में जवाब नहीं आता है या जवाब अपेक्षित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डीएम कार्रवाई करेंगे.