नई दिल्ली: आबकारी नीति अधिसूचित होने से पूर्व हर वार्ड में कम से कम दो शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है. साथ ही मंत्री समूह ने शराब की होम डिलीवरी की भी सिफारिश की है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी केवल स्थानीय शराब की दुकान से ही हो सकेगी. इसके अलावा शराब पर मिल रही छूट भी जारी रह सकती है.
जानकारी के अनुसार दिल्ली में गैर अनुरूप क्षेत्र में दुकानें नहीं खुलने के कारण ही यह फैसला किया गया है. बता दें कि जिन इलाकों में स्कूल, अस्पताल या धार्मिक स्थल आदि मौजूद है, वहां शराब की दुकान नहीं खुल सकी है. दिल्ली में पहले शराब की 850 दुकान थी, इनमें कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर शराब की कई दुकानें मौजूद थी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर शराब की एक भी दुकान नहीं थी, जिसके चलते इन जगहों पर अवैध तरीके से शराब की बिक्री हुआ करती थी.
गौरतलब है कि वर्ष 2022 - 23 की आबकारी नीति के लिए मंत्री समूह ने शराब की होम डिलीवरी की सिफारिश भी की है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हर कोई नहीं कर पाएगा, केवल स्थानीय दुकान से ही शराब की होम डिलीवरी हो सकेगी. बता दें कि शराब की होम डिलीवरी के लिए मौजूदा आबकारी नीति में भी प्रावधान किया गया है, लेकिन फिलहाल तक शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू हुई थी. उस दौरान दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर वार्ड में कम से कम दो शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता रखी गई थी. इसके जरिए अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश थी, लेकिन अब मंत्री समूह ने पाबंदियों को देखते हुए हर वार्ड में दो दुकान खोलने की अनिवार्यता को खत्म करने की सिफारिश की है.
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