1. दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 साल पुरानी शादी रद्द की, कहा- पति जिंदगी की बर्बाद कर दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 16 साल पुरानी शादी को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले मानसिक विकार का खुलासा करने में विफलता छोखाधड़ी है. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस लंबी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पति का जीवन बर्बाद हो गया था, और वह 16 साल तक बिना किसी मतलब के एक रिश्ते में फंसा रहा, जिससे उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों जिसे वो अन्यथा, वैवाहिक आनंद और संतुष्टि का आनंद लेता, उसे बर्बाद कर दिया.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा-
महिला ने कोर्ट द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन से साफ इनकार कर दिया था, नतीजतन, बेंच ने कहा कि इससे प्रतिवादी पत्नी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है. कोर्ट ने कहा कि यह तथ्य कि पक्ष नौ सप्ताह से अधिक समय तक एक साथ नहीं रह सके हैं, यह दर्शाता है कि प्रतिवादी पत्नी का मानसिक विकार इस तरह का है कि वह शादी और बच्चे पैदा करने के लिए अनुपयुक्त है.
2. बलात्कार के आरोपी की 15 साल पुरानी सजा को कोर्ट ने किया रद्द
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि भले ही बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, अगर अभियोक्ता द्वारा पेश की गई कहानी को असंभव पाया जाता है तो मामले को खारिज किया जा सकता है. उपरोक्त के आधार पर, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति की 15 साल पुरानी सजा को रद्द कर दिया.
बैक्स की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया था कि लड़की के बयान में कई भौतिक विरोधाभास हैं. अदालत को बताया गया कि निचली अदालत ने लड़की की मां, उसके सौतेले भाई और जांच अधिकारी (आईओ) सहित कई गवाहों से पूछताछ तक नहीं की. इसलिए उनके बयान की पुष्टि नहीं हो पाई.
यह प्रस्तुत किया गया था, मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के निजी अंगों पर कोई चोट नहीं दिखाई गई, जबकि उसके कपड़ों पर पाया गया वीर्य आरोपी से मेल नहीं खाता था.
जुलाई 2006 के एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली राम बक्श नाम की एक याचिका पर फैसला सुनाया गया, जिसमें उसे एक लड़की के बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया था.
3. दिल्ली हिंसा: शाहरुख पठान के खिलाफ हत्या की कोशिश के आरोप तय
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपूर इलाके में पुलिस वाले पर रिवाल्वर तानने वाले शाहरुख पठान समेत पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया. कोर्ट ने 21 जनवरी 2022 को अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया.
4. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों से केरल में पूछताछ की मांग खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने केरल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों का ईडी की ओर से बयान दर्ज करने का दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया. जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने कहा कि कोर्ट जांच का तरीका तय करने का आदेश नहीं दे सकती है.
5. पत्नी कमाने में सक्षम है, यह अंतरिम भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि तथ्य यह है कि पत्नी कमाने में सक्षम है, यह अंतरिम भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं है, क्योंकि कई बार पत्नियां केवल परिवार के लिए अपना करियर छोड़ देती हैं. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी देखा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य एक ऐसी महिला की पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए है, जो अपना वैवाहिक घर छोड़ चुकी है और उसे और उसके बच्चे के भरण-पोषण के लिए कुछ व्यवस्था की जा सके.
6. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट दंडात्मक कानून होने के कारण सख्त कार्रवाई होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 एक दंडात्मक कानून होने के कारण सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि एक आपराधिक शिकायत में विशिष्ट अभिकथन जो अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्रकृति में अनिवार्य हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 में कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बात की गई है.
7. दिल्ली हाईकोर्ट ने सेक्शन 377 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि नाबालिग के साथ किया गया शारीरिक संपर्क, जिसमें निम्न अवयव शामिल हैं, दरअसल सेक्शन 377, आईपीसी के तहत 'प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध' होगा.
8. दिल्ली कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को बिस्तर पर लेटकर वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने पर चेतावनी दी
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को अपने बिस्तर पर लेटे हुए वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के बाद भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, संजीव अग्रवाल 1994 के अपहरण मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें सुमेध कुमार सैनी एक आरोपी हैं। इसलिए वह वीसी (सिस्को वीबेक्स ऐप) के माध्यम से कार्यवाही में शामिल थे। हालांकि, मामले की कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने पाया कि वह बिस्तर पर लेटते हुए वीसी की कार्यवाही/अदालत में शामिल हुए थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बुखार है।
9. जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी घोषित करने के मामले में नोटिस जारी
ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की केंद्र की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट की यूएपीए ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी किया है. केंद्र का मानना है कि अगर आईआरएफ की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई औऱ इसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो वह लोगों के मन में सांप्रदायिक वैमनस्य की भावना पैदा कर लोगों को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को भंग करने के लिए उकसाने का काम करेगा.
10. बैंक पर से विश्वास ख़त्म नहीं होना चाहिए- हाईकोर्ट ने SBI के कर्मचारी की बर्खास्तगी को सही माना
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एसबीआई के एक कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिसने वरिष्ठ नागरिकों से पैसे लिए और उन्हें अपने निजी खाते में जमा किया, हालांकि बाद में उन्होंने इसे ब्याज सहित वापस कर दिया.
11. बहादुर शाह जफर की वारिस बताते हुए महिला ने लाल किले पर मांगा कब्जा- HC ने पूछा 150 साल से कहां थीं आप
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को लाल किले (Red Fort) पर क़ब्ज़े की मांग करने वाली एक महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महिला का कहना था कि वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर (bahadur shah zafar) द्वितीय की कानूनी उत्तराधिकारी है.
हाईकोर्ट ने सुल्ताना बेगम (Sultana Begum) की याचिका की मेरिट पर विचार किये बिना सिर्फ इसे दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर याचिका खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब सुल्ताना के पूर्वजों ने लाल किले पर दावे को लेकर कुछ नहीं किया, अब कोर्ट इसमें क्या कर सकता है! अब बहुत देर हो चुकी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने की, जिन्होंने वकील से सवाल किया कि परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए 150 साल से अधिक इंतजार क्यों किया. आप 150 वर्षों से क्या कर रही थी?
12. NDPS CASE: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ साल जेल में गुजारने वाले व्यक्ति को जमानत दी
एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक युवक को जमानत दे दी है. युवक ने नौ साल से अधिक समय तक जेल में एक विचाराधीन कैद के रूप में बिताया था.
जमानत देते समय, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने कहा कि हालांकि मादक पदार्थों की तस्करी को कड़ी सजा के साथ रोका जाना चाहिए, लेकिन त्वरित परीक्षण के आश्वासन के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना इसके मूल में असंवैधानिक है.
कोर्ट ने कहा, "त्वरित सुनवाई के आश्वासन के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसलिए, इसके मूल में असंवैधानिक है. ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की घोषणा के अभाव में प्रक्रिया ही सजा बन जाती है. नौ साल को छोटा समय नहीं कहा जा सकता."
13. सरोजिनी नगर मार्केट में लोगों की भीड़ पर हाईकोर्ट नाराज, कहा कोरोना से नहीं एक छोटे ब्लास्ट से भी जा सकती हैं कई जान
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर बाजार में उमड़ी भीड़ का वीडियो देखने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए सरोजिनी नगर थाने के एसएचओ और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के प्रवर्तन अधिकारी को तलब किया. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जितनी भीड़ दिखाई दे रही है वो केवल कोरोना महामारी ही नहीं, बल्कि एक छोटे विस्फोट से भी सैकड़ों लोगों की जानें ले सकती है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होगी.
14. दिल्ली में सात अस्थायी अस्पताल बनवाने में भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल
दिल्ली में सात अस्थायी अस्पताल बनवाने में भ्रष्टाचार की जांच करने की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर आज जांच अधिकारी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. कोर्ट ने इस मामले में जांच अधिकारी के ताजा स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 6 जनवरी 2022 की तिथि नियत की है.
15. आरोपी को कुत्ते से कटवाने के मामले में 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हिरासत में हिंसा और डॉग फाइट से जुड़ी घटना के मामले में रोहिणी जिले के डीसीपी को निर्देश दिया है कि वो बेगमपुर थाने के एसएचओ समेत उन सभी नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, जो इस घटना में शामिल थे. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बबरु भान ने आदेश की अनुपालना रिपोर्ट तीन जनवरी को दाखिल करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने डीसीपी को निर्देश दिया कि वो बेगमपुर थाने के एसएचओ अरविंद कुमार, एसआई निमेश, एएसआई नीरज राणा, कांस्टेबल सनी, अरुण, विनीत और उन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करें। तीन अन्य पुलिसकर्मी अज्ञात हैं.
16. डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए तीनों नगर निगमों को टास्क फोर्स गठित करने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की तीनों नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे डेंगू और मलेरिया को रोकने के लिए अपने-अपने इलाके के लिए टास्क फोर्स का गठन करें. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि टास्क फोर्स के अध्यक्ष संबंधित निगम के कमिश्नर होंगे. टास्क फोर्स को साइट विजिट कर मच्छरों की ब्रीडिंग की रोकथाम के कदम उठाने हैं.
17. सज्जन कुमार के खिलाफ सिख विरोधी दंगे के एक मामले में दस्तावेजों के परीक्षण किए गए
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में दस्तावेजों का परीक्षण किया गया. स्पेशल जज एमके नागपाल ने दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों के परीक्षण के लिए 15 और 17 जनवरी 2022 की तिथि नियत की है.
शिकायतकर्ता ने सज्जन कुमार की पहचान तब की, जब उसने सज्जन कुमार की एक तस्वीर देखी. इस मामले को 1984 में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब एसआईटी ने इसे दोबारा खोलने का आदेश दिया, तब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया. कोर्ट ने कहा कि इस बात के पर्याप्त तथ्य हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाएं.
18. सिंगर हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से दायर घरेलू हिंसा केस की सुनवाई टली
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बॉलीवुड सिंगर यो यो हनी सिंह ऊर्फ हिरदेश सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी सिंह की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज केस पर सुनवाई टाल दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या सिंह ने 10 जनवरी 2022 को सुनवाई करने का आदेश दिया.
याचिका के मुताबिक जब शालिनी ने हनी सिंह से उनके बदले व्यवहार के बारे में पूछा तो उसे बेड पर धक्का दे दिया और कहा कि जब हनी सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती तो तुम भी मुझसे सवाल मत पूछना. हनीमून के दौरान एक घटना के बारे में याचिका में कहा गया है कि हनी सिंह होटल के कमरे से बाहर चले गए और दस-बारह घंटे तक वापस नहीं आए. शालिनी के लिए वो जगह नई थी. जिसकी वजह से वो कमरे में ही रही और हनी सिंह का इंतजार करती रही. हनी सिंह उस दिन देर रात वापस लौटे तो नशे में थे.
19. सीबीआई दस्तावेज लीक करने के मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ जांच का आदेश
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के दस्तावेज लीक करने के लिए रिश्वत देने के मामले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की भूमिका की जांच करें. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने सीबीआई को चार हफ्ते में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सीबीआई ने कहा था कि अभिषेक तिवारी ने साजिश के तहत दस्तावेजों को लीक किया और उसके बदले में रिश्वत ली. ये लगातार होता रहा है. बता दें कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अवैध उगाही समेत दूसरे आरोपों का सामना कर रहे देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था.
20. 5जी मामला: जूही चावला ने एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती
फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया था कि 5 जी उपकरणों से रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है. जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए.
21. कालकाजी मंदिर के रिडेवलपमेंट के लिए मंदिर प्रशासक और बारीदारों की बैठक बुलाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर परिसर के रिडेवलपमेंट के लिए मंदिर के प्रशासक और बारीदारों की बैठक बुलाई है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी.
कोर्ट ने कहा कि सभी बारीदार प्रशासक से 3 जनवरी को संपर्क करेंगे. हाईकोर्ट ने विवाद की सच्चाई जानने के लिए लोकल कमिश्नर भी नियुक्ति किया था. लोकल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मंदिर का सारा प्रबंधन एक गुट के पास है. वह गुट इसे वाणिज्यिक तरीके से इस्तेमाल करता है. तब कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वो ये बताए कि मंदिर के सारे काम एक गुट के नियंत्रण में कैसे है.
22. उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हादसे का मामला दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह ने रेप पीड़िता और उसके वकील के साथ हुए सड़क हादसे में साजिश रचने के मामले को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है. अब इस मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 को होगी.
23. रोहिणी कोर्ट शूटआउट में चार्जशीट दाखिल, शूटर्स को प्रोफेशनल वकील की एक महीने तक ट्रेनिंग कराई गई
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया है। क्राईम ब्रांच ने ने 111 पेजों की चार्जशीट में शूटआउट मामले में कई अहम जानकारियां दी हैं.
इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करने वालों को एक महीने की ट्रेनिंग दी गई थी. मंडोली जेल में बंद टिल्लू ने इन दोनों शूटर्स को प्रोफेशनल वकील की एक महीने तक ट्रेनिंग कराई गई थी. ये ट्रेनिंग आरोपी उमंग के घर हैदरपुर में कराई गई थी.
बता दें कि 24 सितम्बर को रोहिणी कोर्ट नम्बर 207 में दो शूटरों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
24. डॉक्टर सुसाइड मामले में आज तीन गवाहों के बयान दर्ज
डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज तीन गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने अभियोजन पक्ष के कुछ और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 13 जनवरी 2022 की तिथि नियत करने का आदेश दिया.
25. राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों और पक्षकारों के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने की मांग पर विचार करें डिस्ट्रिक्ट जज
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को निर्देश दिया है कि वो राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर में वकीलों और पक्षकारों के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देने की मांग पर विचार करें. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने लेबर लॉ एसोसिएशन की याचिका पर ये आदेश दिया.
26. दिल्ली मेट्रो के पास बचे हैं 5800 करोड़ रुपए
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा है कि उसके पास कुल 5800 करोड़ रुपये का फंड बचा है. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में डीएमआरसी ने कहा है कि उसने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.
27. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसे के भुगतान के मामले में दिल्ली मेट्रो के खातों की जानकारी तलब
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को निर्देश दिया है कि वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्बिट्रेशन के फैसले के मुताबिक पैसे देने के संबंध में अपने बैंक खातों का विवरण दें. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने डीएमआरसी को 11 जनवरी तक विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया.
28. मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टली
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला कथित भाषण देने देने के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने 7 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.
29. उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए ट्रक हादसे में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बरी
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले के दोषी और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता और उसके वकील के साथ हुए सड़क हादसे में साजिश रचने के आरोपों से मुक्त कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने ये आदेश दिया.
बता दें कि जुलाई 2019 में एक ट्रक ने उन्नाव रेप पीड़िता, उसके परिजनों और उसके वकील को लेकर जा रही कार को टक्कर मार दी थी.उस हादसे में रेप पीड़िता के दो परिजनों की मौत हो गई थी. इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 12 लोगों को इस हादसे की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस हादसे में किसी भी आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला है.
30. पिंक लाईन मेट्रो के डबल डेकर वायाडक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिंक लाइन के मेट्रो में डबल डेकर वायाडक्ट प्रोजेक्ट के डिजाईन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगाया.
31. दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला टला
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने 4 जनवरी 2020 को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.
32. अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में सुनवाई टली
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने 12 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
आरोप पत्र में पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन सलाहकार वीके जैन को मुख्य चश्मदीद गवाह बनाया है. इस मामले पर सुनवाई के दौरानसुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मुख्य सचिव को तीन सीटों वाले सोफे में अमानुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के बीच में बैठने को कहा गया. आमतौर पर ऐसा नहीं होता है. सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने अंशु प्रकाश के चेहरे पर लगी चोटें देखी थीं.
33. डिफेंस कालोनी के अस्थायी मंदिर को दस दिनों में हटाने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के डिफेंस कालोनी में सार्वजनिक भूमि पर बने एक अस्थायी मंदिर को हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो दस दिनों के अंदर इस अस्थायी मंदिर को हटाएं.
कोर्ट ने पाया कि अस्थायी मंदिर में कुछ तस्वीरें और प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसे देखते हुए कोर्ट ने स्थानीय एसएचओ को निर्देश दिया कि वो अस्थायी मंदिर की तस्वीरों और प्रतिमाओं को नजदीक के किसी दूसरे मंदिर में शिफ्ट कर दें.
34. शादी समारोह में बिना मास्क के जुटे थे पचास से ज्यादा मेहमान, कोर्ट ने आयोजक को दोषी ठहराया
दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने पिछले साल कोरोना संकट के दौरान एक शादी समारोह के दौरान पचास से ज्यादा लोगों की उपस्थिति और बिना मास्क के कई अतिथियों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोजक को दोषी करार दिया है.