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चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वत लेने के मामले में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

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Published : Jun 8, 2022, 10:15 PM IST

interim bail petition of karti chidambarm
interim bail petition of karti chidambarm

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं. बता दें कि तीन जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस पूनम ए बांबा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं. बता दें कि तीन जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

सीबीआई के मुताबिक, 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान की थी. CBI के मुताबिक, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.

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