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25 अक्टूबर से अगवा नाबालिग लड़की को DCW ने ऑटो ड्राइवर के चंगुल से कराया मुक्त

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Published : Nov 13, 2021, 5:44 PM IST

Updated : Nov 13, 2021, 6:25 PM IST

दिल्ली महिला आयोग की टीम ने पुलिस की मदद से 25 अक्टूबर से अगवा एक नाबालिग लड़की को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया है. DCW की अध्यक्ष ने पुलिस को मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही FIR में संगीन धाराएं जोड़ने का भी आदेश दिया है.

DCW freed the kidnapped minor girl from the clutches of the auto driver since October 25
DCW ने पुलिस को गिरफ्तारी के साथ FIR में संगीन धाराएं जोड़ने का आदेश दिया

नई दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग ने अगवा हुई एक नाबालिग लड़की को अपहर्ता के चंगुल से मुक्त कराया है. इसके साथ ही आयोग ने FIR में संबंधित धाराओं को जोड़ने और आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 72 घंटे के भीतर जवाब भी तलब किया है.

दरअसल 14 वर्षीय एक लड़की बीते महीने की 25 तारीख को अगवा कर ली गई थी. अगवा होने के अगले दिन पीड़िता की मां ने हजरत निजामुद्दीन थाने में FIR दर्ज कराई. हफ्ते भर कोई कार्रवाई न होने पर परिजनों ने 1 नवंबर को DCW के महिला पंचायत कार्यालय में शिकायत दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली महिला आयोग ने तुरंत एक्शन लिया. इसी दौरान लड़की की मां ने बताया कि बेटी ने एक बार फोन करके घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की थी. उन्होंने जिस नंबर से कॉल आई थी, वह नंबर आयोग को उपलब्ध कराया. अब इस फोन नंबर के आधार पर अगवा लड़की को पुलिस की मदद से सर्विलांस के जरिए ट्रेस किया जाने लगा.

25 अक्टूबर से अगवा नाबालिग लड़की को DCW ने ऑटो ड्राइवर के चंगुल से कराया मुक्त

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पुलिस टीम ने सर्विलांस के जरिए फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली. मौके पर पुलिस और DCW की टीम ने छापा मारकर अगवा लड़की को बरामद कर लिया. इसके बाद पीड़ित की काउंसिलिंग आयोग की टीम ने की. पीड़ित ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर उसे अगवा करके अपने घर ले गया था. इतने दिनों तक उसने उसे घर में कैद करके रखा. आरोपी ऑटो चालक की पत्नी ने मां से संपर्क करने में मेरी मदद की. पीड़िता के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित करता है. पति की करतूतों का विरोध करने पर उसने कई बार पत्नी को मारा-पीटा. आरोपी मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश करता था, लेकिन पत्नी पुलिस को सूचित करने की धमकी देती थी. इसीलिए वह मेरे साथ दुष्कर्म करने में नाकाम रहा.

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DCW ने पुलिस को गिरफ्तारी के साथ FIR में संगीन धाराएं जोड़ने का आदेश दिया

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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आदेश दिया है कि आरोपी ऑटो चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए. इसके अलावा आयोग ने इस मामले से जुड़ी FIR में अन्य संबंधित धाराएं जोड़ने का आदेश दिया है. पुलिस से 72 घंटे में इस पर कार्रवाई करके रिपोर्ट मांगी गई है. DCW ने कहा कि पीड़ित लड़की सिर्फ 14 साल की है और उसने काफी यातनाएं झेली हैं. दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और बच्ची का पुनर्वास होना चाहिए. हमने शिकायत मिलने के 8 घंटे के भीतर ही लड़की को रेस्क्यू कराया है. उसको सुरक्षित उसके मां बाप तक पहुंचाया है. आगे भी न्याय के लिए उसके संघर्ष में उसके लिए हर संभव मदद सुनिश्चित करेंगे.

Last Updated : Nov 13, 2021, 6:25 PM IST
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