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शरजील इमाम के खिलाफ साक्ष्याें के परीक्षण में तेजी लाने के काेर्ट ने दिये निर्देश

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Published : Mar 15, 2022, 11:00 PM IST

शरजील इमाम
शरजील इमाम

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिए गए भाषणों के मामले में रोजाना सुनवाई करने का संकेत दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने आज शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए और राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश देते समय ये संकेत दिये.

नई दिल्लीः दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिए गए भाषणों के मामले की सुनवाई में तेजी लाने के संकेत दिये हैं. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने मंगलवार काे शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए और राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के आरोप तय करने का आदेश देने के बाद साक्ष्यों के परीक्षण के लिए 26, 28 और 29 मार्च की तिथि निर्धारित करने का आदेश दिये.

चार फरवरी को दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. 24 जनवरी को कोर्ट ने शरजील की एक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने 24 जनवरी को ही शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ेंः दिल्ली हिंसा के मामले में शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह और यूएपीए के तहत आरोप तय

24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

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