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Alt न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

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Published : Jul 14, 2022, 6:01 PM IST

Updated : Jul 14, 2022, 6:30 PM IST

पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा.

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मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट आज फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट Alt news के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने कल यानि 15 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर के जिस ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है वो 1983 में बनी फिल्म ‘किसी से ना कहना’ से ली गई है. 2 जुलाई को दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है. धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है.

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पटियाला हाउस कोर्ट
जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया है. ये एफआईआर तीन संतों को हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है. सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जुबैर को अगले आदेश तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी. सीतापुर के अलावा यूपी में जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है.
Last Updated : Jul 14, 2022, 6:30 PM IST
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