नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है. स्पेशल जज विकास धूल ने 26 मई को सजा की अवधि पर फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
साल 2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई थी.
चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.