नई दिल्ली : दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 47,996 निर्माण श्रमिकों को पांच-पांच हज़ार रुपयों की कोरोना राहत राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है. दिल्ली सरकार ने इस साल पहले ही 2,16,602 निर्माण श्रमिकों को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में पांच-पांच हज़ार रुपये दिए थे. ये राहत राशि उन निर्माण श्रमिकों को दी गई है, जिनके आवेदनों को 28 मई से 18 जुलाई 2021 के बीच स्वीकृत किया गया था. सरकार की ओर से निर्माण श्रमिकों को ये राहत राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में मिली है.
पिछले साल महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगाया गया था. उस दौरान दिल्ली सरकार मार्च 2020 के महीने में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 39,600 श्रमिकों को राहत संवितरण देने वाली देश की पहली सरकारों में से एक थी. श्रम विभाग द्वारा नवंबर 2020 में, दिल्ली के श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाए गए हैं. इन निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर श्रम विभाग में कई सुधार किए गए हैं. इसके परिणामस्वरूप, 8 महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई है.
इसके अलावा निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है. अब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है. पहले श्रमिकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे श्रमिक बिना किसी परेशानी और ज़्यादा समय लगाए स्वयं का रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन्हें अपने काम पर से छुट्टी भी नहीं लेनी होती है.
नए किए गए सुधारों के बाद श्रमिक अपने सभी क्लेम अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं. क्लेम्स जैसे शिक्षा, पेंशन, मातृत्व लाभ, विवाह, मृत्यु आदि ऑनलाइन दर्ज किए जा सकते हैं और दो सप्ताह के भीतर वे डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे. सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जहां श्रमिकों को 011-41236600 डायल करना होगा और एक मिस्ड कॉल देना होगा, जहां 48 घंटों के भीतर ही श्रमिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा किया जाएगा.