एनएसई फोन टैपिंग मामले में चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका खारिज
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टैपिंग मामले में आरोपी चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले 25 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था. Chitra Ramakrishna bail plea rejected
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपी चित्रा रामकृष्णा की फोन टैपिंग मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दिया है. मामले में स्पेशल कोर्ट जज सुनैना शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है. इससे पहले 25 अगस्त को कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ भी मनी लाउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है जिसने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे. चित्रा रामकृष्णा फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है. कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी.
वहीं संजय पांडे भी न्यायिक हिरासत में हैं. उनपर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टैप किए थे. कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. बता दें कि चित्रा रामकृष्णा एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद सीबीआई ने 21 अप्रैल को चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.
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