नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली से बीजेपी के सांसद हंसराज हंस को समन जारी किया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद हंसराज हंस को 18 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.
चुनावी हलफनामे में भ्रमपूर्ण जानकारी देने का आरोप
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हंसराज हंस पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125(ए) का आरोप लगाया गया है. हंसराज हंस पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता और कर देनदारी के विषय में भ्रमपूर्ण जानकारी दी. कोर्ट ने इस मामले के जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
कांग्रेस के राजेश लिलोठिया ने की थी शिकायत
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आगे की जांच तेजी से करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले से संबंधित जरुरी साक्ष्य पूरक चार्जशीट के रुप में दाखिल करें. कोर्ट पूरक चार्जशीट देखने के बाद ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप तय करने पर विचार करेगा.
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बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राजेश लिलोठिया ने इस बाबत हंसराज हंस के खिलाफ शिकायत की थी. उस चुनाव में हंसराज हंस ने जीत दर्ज की थी और लिलोठिया तीसरे स्थान पर रहे.